Himachal Pradesh E-Taxi Scheme 2025 Himachal Pradesh e-TAXI Scheme.

           Himachal Pradesh E-Taxi Scheme 

Himachal Pradesh E-Taxi Scheme हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बेराजगारी को खत्म करने के हर सम्भव प्रयास करती रहती है । Himachal Pradesh e-TAXI Scheme को लागू करने में भी सरकार का यही प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके.

हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना के तहत राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी के साथ साथ 50 फ़ीसदी अनुदान प्रदान करेगी जिससे बिना किसी आर्थिक तंगी के प्रदेश के युवा ई-टैक्सी खरीद कर अपना व अपने घर वालों का लालन पोषण कर सकेंगे .

इस योजना के तहत अगर कोई युवा 20 लाख रुपए की ई-टैक्सी खरीदना है तो उसे सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा .

Himachal Pradesh E-Taxi Scheme

Himachal Pradesh E-Taxi Scheme (Overview)

योजना का नाम  हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना
शुरु किसके द्वारा की गई   हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री  श्री  सुखविन्द्र सिंह सुक्खू
वर्ष  2025
विभाग  परिवहन विभाग
लाभार्थी  हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा
अनुदान राशि   50 फीसदी
बजट राशि  680 करोड़ रुपए

Himachal Pradesh E-Taxi Scheme

What is Himachal Pradesh e-TAXI Scheme)

हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 20 नवंबर 2023 को इलेक्ट्रिक टैक्सी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 680 करोड़ रुपए के बजट के साथ औपचारिक शुरुआत की गई है।

E Taxi-Scheme के तहत राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी के साथ साथ 50 फ़ीसदी अनुदान प्रदान करेगी।

जिससे बिना किसी आर्थिक तंगी के युवा ई-टैक्सी खरीद कर कमाई कर सकेंगे। इस योजना के तहत अगर कोई युवा 20 लाख रुपए की ई-टैक्सी खरीदना है तो उसे सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा.

यह योजना E-Taxi और E-Bus खरीदने वालों को बैंकों के माध्यम से लोन लेने पर श्रम विभाग द्वारा मदद की जाएगी .

आपको बता दें कि इस तरह की योजना शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ई-टैक्सी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को एक माह के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा.

Himachal Pradesh E-Taxi Scheme

(Eligibility for Himachal Pradesh e-TAXI Scheme):

1. स्थायी निवासी (Permanent Residency):

  • आवेदक को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • निवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा।

2. आयु सीमा (Age Criteria):

  • न्यूनतम आयु: 23 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 60 वर्ष

3. व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस (Commercial Driving License):

  • आवेदक के पास वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

4. वित्तीय स्थिति (Financial Capability):

  • आवेदक को ऋण चुकाने की क्षमता का प्रमाण देना होगा।
  • बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

5. अन्य योजनाओं से लाभ:

  • आवेदक को किसी अन्य वाहन सब्सिडी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक को इस योजना का लाभ पहली बार दिया जा रहा है।

6. टैक्सी संचालन का अनुभव (Taxi Operation Experience) (यदि लागू हो):

  • यदि आवेदक पहले से टैक्सी संचालन में अनुभव रखता है, तो उसे प्राथमिकता दी जा सकती है।

7. वाहन की पंजीकरण प्रक्रिया (Vehicle Registration Requirements):

  • योजना के तहत खरीदे गए वाहन का पंजीकरण केवल हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए।

8. सहमति (Commitment to Scheme Guidelines):

  • आवेदक को सरकार द्वारा निर्धारित योजना के सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

Required Documents for Himachal Pradesh e-TAXI Scheme):

1 आधार कार्ड (Aadhar Card):

2 आवेदक की पहचान और पते का प्रमाण।

3 स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Permanent Residence Certificate):

4 हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण।

5 व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस (Commercial Driving License):

6 वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण।

7 आय प्रमाण पत्र (Income Certificate):

8 आवेदक की वार्षिक आय की जानकारी के लिए।

9  बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):

10 बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, और शाखा का विवरण।

11 पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photograph):

12 हाल ही में खींची गई स्पष्ट तस्वीर।

13 वाहन खरीद दस्तावेज़ (Vehicle Purchase Documents):
14 वाहन की खरीद रसीद या प्रस्ताव (Quotation)।

15 पंजीकरण प्रमाण पत्र (Vehicle Registration Certificate) (यदि लागू हो):

16 पहले से पंजीकृत वाहन का प्रमाण (यदि उपलब्ध हो)।

17 सहमति पत्र (Undertaking Letter):
18 योजना की शर्तों और दिशानिर्देशों को मानने का पत्र।

19 जीएसटी नंबर (GST Certificate) (यदि व्यवसायिक संस्था के तहत आवेदन कर रहे हों):

How to Apply for Himachal Pradesh e-TAXI Scheme):

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process):
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
पंजीकरण करें (Register):
नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करें।
नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
सफल पंजीकरण के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
लॉगिन करें (Login):
अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म भरें (Fill Application Form):
योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरें।
व्यक्तिगत विवरण, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आय विवरण, और वाहन की जानकारी दर्ज करें।
दस्तावेज़ अपलोड करें (Upload Documents):
सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता

विवरण, आदि को स्कैन करके अपलोड करें।
आवेदन जमा करें (Submit Application):
सभी विवरण की जांच करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने पर आपको एक पावती रसीद (Acknowledgment Receipt) मिलेगी।
आवेदन की स्थिति जांचें (Track Application Status):

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *