Haryana Nirashrit pension Yojana haryana Pension Yojana 2025-2026

 Haryana Nirashrit  Pension 2026

Haryana Nirashrit pension हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है.

खासकर, वे श्रमिक जो निर्माण कामगार हैं, और वृद्धावस्था में अपनी पेंशन के माध्यम से जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण योजना है.

अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवारों के पास कोई आय का स्रोत नहीं होता, और वे बेसहारा हो जाते हैं. हरियाणा सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए “हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना” की शुरुआत की है.

Haryana Nirashrit pension

Haryana Nirashrit pension Yojana 2025 – Overview.

योजना का नाम  Haryana Shramik Parivar Pension Yojana
योजना शुरू की गई  हरियाणा सरकार द्वारा
योजना का विभाग  श्रम विभाग हरियाणा
लाभार्थी  राज्य के  निर्माण कामगार के पति या पत्नी
उद्देश्य  निर्माण कामगारों के परिवारों को पेंशन प्रदान करना
लाभ  निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग पति पत्नी   को  प्रदान किया जाएगा।
प्रदेश  हरियाणा
वर्ष  2025-2026
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://www.haryana.gov.in/

Haryana Nirashrit Pension ELIGIBILITY IN THIS SCHEME 2025

पात्रता (Eligibility): यह सरकारी कर्मचारियों (सेवारत या सेवानिवृत्त) के परिवारों के लिए है, जिसमें पत्नी, बच्चे शामिल होते हैं.

राशि (Amount): सामान्यतः मूल वेतन का 30% (न्यूनतम ₹3500). 7वें वेतन आयोग के तहत, न्यूनतम ₹9,000 और अधिकतम फैमिली पेंशन ₹67,230 (उच्चतम वेतन का 30%).

नियमों में बदलाव (Rule Changes): 2025 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत बदलाव लागू हो सकते हैं, जो NPS और OPS के तत्वों को जोड़ता है, जिसमें पेंशन के लिए कुल जमा राशि का 20% रखना ज़रूरी हो सकता है.

विधवाओं के लिए (For Widows): पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन मिल सकती है, बशर्ते आय पेंशन राशि से कम हो.

Haryana Nirashrit pension

DOCUMENTS USED IN THIS SCHEME 

1आवेदक का आधार कार्ड।

2 संबंधित राज्य में निवास के प्रमाण के तौर पर निवास/डोमिसाइल सर्टिफिकेट।

3 पहचान का प्रमाण और उम्र/जन्म तिथि का प्रमाण (जैसे, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण          पत्र)।
4 श्रम कार्ड या संबंधित श्रम विभाग/कल्याण बोर्ड के साथ निर्माण/असंगठित श्रमिक के रूप में 5 5

5 पंजीकरण का प्रमाण (जैसे, हरियाणा श्रम विभाग, महाराष्ट्र BOCWWB, संबल पोर्टल MP)।

6 आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (अक्सर कई कॉपी, कभी-कभी अटेस्टेड)।

7 बैंक खाते का विवरण (बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी या एक कैंसल चेक)।

8 दावेदार का आय प्रमाण पत्र, जो किसी राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

9  मृत श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र।

Haryana Nirashrit pension

Haryana Nirashrit pension

  1. पेंशन योजना (नियम 51 – BOCW):
    • 60 वर्ष की आयु के बाद पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ₹3500 प्रति माह पेंशन.
    • पात्रता: 3 साल की न्यूनतम सदस्यता, पहचान पत्र में अंशदान का रिकॉर्ड, जीवन प्रमाण पत्र जमा करना.
  2. पारिवारिक पेंशन (सिलिकोसिस):
    • सिलिकोसिस से मृत श्रमिक की पत्नी/अविवाहित होने पर माता-पिता को ₹3500 प्रति माह (जीवन भर).
  3. मृत्यु पर आर्थिक सहायता (हरियाणा श्रम विभाग):
    • कार्यस्थल के बाहर श्रमिक की मृत्यु होने पर विधवा/आश्रित को ₹3 लाख की एकमुश्त सहायता.
    • पात्रता: मृत्यु के 2 साल के भीतर आवेदन, कोई सेवा अवधि या वेतन सीमा नहीं.
  4. पारिवारिक पेंशन (नियम 62 – BOCW):
    • पेंशन प्राप्त कर रहे श्रमिक की मृत्यु के बाद, उसकी पेंशन का आधा हिस्सा पति/पत्नी को मिलता है.
  5. विकलांगता पेंशन (नियम 54 – BOCW):
    • संक्रामक रोग या दुर्घटना से 70-100% विकलांग होने पर ₹3000 प्रति माह.

HOW TO APPLY IN THIS SCHEME 2025.

इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।  फिर, करियर अनुभाग में उपलब्ध  ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक पर क्लिक करें।  नया पंजीकरण टैब पर क्लिक करें.

आवश्यक विवरण जैसे अपना नाम, वैध ईमेल आईडी, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें .

अब,ऑनलाइन आवेदन 2025 पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें. अभ्यर्थियों को पंजीकरण आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा .

एलआईसी एएओ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी रखने के लिए अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें.

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