Divyang Pension Scheme 2024–2025
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Divyang Pension Scheme
Divyang Pension Scheme सरकार द्वारा नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं का संचालनकिया गया है।इन योजनाओं के जरिए सरकार द्वारा जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा एवं विभिन्न राज्य सरकार अपने राज्य की नागरिकों के लिए पेंशन योजनाओं का संचालन करती है।
केंद्र सरकार देश की जरूरतमंद नागरिकों के लिए विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना एवं कल्याणी पेंशन योजना जैसी पेंशन योजनाओं का संचालन कर रही है। इस आर्टिकल के माध्यम से सरकार द्वारा दिव्यांग नागरिकों को लाभ देगी जिसके माध्यम से विकलांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं।
Viklang Pension Yojana Overview
योजना का नाम | Divyang Pension Scheme |
लाभार्थी | विकलांग व्यक्ति |
लाभ | मासिक पेंशन |
पात्रता | विकलांग व्यक्ति |
किस्तें | मासिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
उद्देश्य | विकलांग आर्थिक सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | https://depwd.gov.in/ |
Divyang Pension Scheme Benefits
इस विकलांग पेंशन योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। सभी योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिक हर महीने पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं।यह योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिक को भारत सरकार द्वारा ₹600 से लेकर ₹1000 की आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर की जाती है।
सभी के अंतर्गत लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में भारत सरकार द्वारा डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है।
स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता राशि के जरिए विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा कर सकता है।
अधिक जानकारी के लिए : https://www.yojanaschemes.in/government-of-india-ministry-of-health-and-family-welfare/
Viklang Pension Yojana Documents
1 आधार कार्ड
2 वोटर कार्ड
3 बैंक पासबुक
4 मूल निवासी प्रमाण पत्र
5 विकलांगता का प्रमाण पत्र
6 पासपोर्ट साइज फोटो
7 जाति प्रमाण पत्र
8 आय प्रमाण पत्र
9 मोबाइल नंबर
विकलांग पेंशन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
केंद्र सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है।
इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की न्यूनतम दर ₹400 प्रति माह है।
अधिकतम राज्य द्वारा ₹500 रूपत प्रति माह की पेंशन लाभार्थियों को प्रदान की जाती है
इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
Divyang Pension Scheme की पात्रता।
सभी आवेदक राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए जहां से उसने आवेदन किया है।
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
उम्मीदवार की अधिकतम आयु 59 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक में न्यूनतम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए।
यदि आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है ,तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
How to Apply in this Scheme 2024.
सबसे पहले इसकी ओफ्फिसिला वेबसाइट पर जाओ।
बाद में आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
होम पेज पर आपको राजस्थान विकलांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
आपको इस पेज पर पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को Upload करना होगा।
इसके पश्चात आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप राजस्थान विकलांग पेंशन के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।