VAT Amnesty Scheme Rajasthan 2021 Apply Online

 VAT Amnesty Scheme Rajasthan 

राजश्थान सरकार दवरा यह स्कीम व्यापारी लोग के लिए चलाइ गई है।  VAT Amnesty Scheme में वाणिज्यिक कर ने राजस्थान सरकार की एमनेस्टी स्कीम के उद्देश्य से राजस्व अर्जन के साथ-साथ व्यवहारियों का हित सुनिश्चित किया गया है। जिसमें जैन एमनेस्टी जनसंपर्क के तहत व्यापार संघ के संबोधित सखा गया है।सरकार ने लोगों के gst और बाकि टैक्स को कम किया जाएगा। जिससे व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा। इस स्कीम मन सभी व्यापारी लोग लाभ ले सकते है। जिसकी मदद से आप लोग इसका लाभ ले पायेगें।

जैन ने कहा की एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक व्यवहारी राज्य सरकार प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान देने में लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जायगा।जो व्यवहारी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं, उन्कोही टैक्स में लाभ दिया जाएगा ,जो लोगों के लिए सुनहरा मौका है ।

इस योजना में के तीन चरणों में संशोधितकी जाएगी । इस योजना में 31 अगस्त तथा 30 सितम्बर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैट और इस स्कीम की अवधि तथा वैट के लिए घोषणा पत्रों में इस करों के उपरांत सभी स्कीम की विभाग ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है .

उन्होंने इस संबंध में अधिसूचना के प्रारूप का भी अनुमोदन कर दिया है .साथ ही, इसके अंतर्गत इस स्कीम के अन्तर्गत लम्बित घोषणा पत्रों में शुद्धि के लिए आवेदन किया जाएगा और वैट 41 फॉर्म को भीजमा करवाने का समय निर्धारित तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितम्बर किया गया है .

VAT Amnesty Scheme

 राजस्थान VAT Amnesty Scheme के उद्देश्य .

1 सभी वाणिज्यिक कर विभाग की ढिलाई कारोबारियों पर भारी टैक्स का होना

2 लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखकर वित्त महकमा को अलर्ट किया गया है।

3 जो भी 1 से 20 साल पुराने मामले एमनेस्टी स्कीम को पारित किया जाएगा।

4 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक रूपये दुकानदारो को लोगों के लिए जायेगे

5 अधिक रुप से वैट और टैक्स की कटौती मामलों में भेजे गए नोटिसों का विरोध किया जाएगा

6  सरकार इसे आसान और बढ़िए तरिके से क बनायगी ,जिससे काम करना आसान होगा।

7 वैट, एंट्री टैक्स और मनोरंजन कर से जुड़े लोगों को इस मामले में पेनल्टी, ब्याज और मूल में  भारी रियायतो से लाभ दिया जाएगा।

8 न्यू बजट में एमनेस्टी स्कीम लाने की पूरी तैयारी की गई है ,जिससे टैक्स और GST में लाभ  दिया जाएगा।

9  ईवे बिल की राशि भी 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने की मांग को कम से कम करने की  डिमांड की गई है।

VAT Amnesty Scheme

एमनेस्टी स्कीम में क्या चाहते हैं कारोबारी .

VAT Amnesty Scheme  में ब्याज, टमाटर, सभी सब्जी पर छूट दी जाएगी और मूल राशि में दी राहत जायेगी 50 लाख रुपये के बकाया में 60 प्रतिशत की छूट दी जाएगी ।सभी कारोबारी लोगों को 50 लाख से अधिक पर 50 फीसदी रियायत दी जाएगीइस वैट, एंट्री टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स के मामले हो सैटल एमनेस्टी स्कीम आने तक लीगत एक्शन पर लगे रोक 1 साल से पुराने सभी मामले एमनेस्टी स्कीम के दायरे में हो .

 

VAT Amnesty Scheme

जीएसटी एमनेस्टी योजना 2021 के लाभ.

VAT Amnesty Scheme  करदाता ने पिछले दाखिल किए गए किसी विशेष कर अवधि के GSTR-3B में अप्लाई नहीं कर सकते है।।इसके अलावा, मान लीजिए कि करदाता ने लगातार छह कर अवधि या लगातार तीन तिमाहियों के लिए GSTR-3B दाखिल न किया हो उस स्थिति में लोग जीएसटी पंजीकरण (GST Registration) रद्द का जोखिम उठा सकता है। यह ग्राहकों के रूप में उनके व्यवसाय को प्रभावित करेगा, या GST पंजीकृत ग्राहक आपके साथ व्यवहार सही तरीके से किया जाये तो कंपनी के सुचारू संचालन के लिए GSTR-3B अनुपालन करने वाले लोग इनका को रद्द कर सकते हैं .

अधिक जानकारी के लिए :  https://www.yojanaschemes.in/rajasthan-interest-free-farm-loan-scheme-2021/

GST Amnesty 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाई 

VAT Amnesty Scheme वित्त मंत्रालय ने माल और सेवा कर माफी योजना में जीएसटी माफी योजना (GST Amnesty Scheme) का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। जहां करदाता मासिक रिटर्न देर के लिए कम–2 शुल्क का भुगतान करना है। सरकार ने अधिसूचना संख्या 19/2021-केंद्रीय कर, दिनांक 01.06.2021 के माध्यम से जुलाई, 2021 से अप्रैल तक की कर अवधि को बढ़ा दिया गया है .

राजस्थान एमनेस्टी योजना दस्तबेस .

1 एप्लिकेंट का नाम।

2 आधार कार्ड।

3 वोटर आई डी कार्ड

4 पासपोर्ट साइज फोटो

5 दुकान का सामान

6 G S T नंबर

7 मोबाइल नंबर।

8 Address   

9 फर्म का नाम

10  व्यापार का प्रकार

11

12

13 All Bank Account Proof.

14 Passport OR Driving License

VAT Amnesty Scheme Rajasthan 2021 Apply Online .

इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। इसके लिए आप लोग सरकारी वेबसाइट पर जाकर https://cgstjaipur.gov.in/ इस पर क्लिक कर। बाद में आपका यह पेज ओपन हो जाएगा। इसे ओपन होने के बाद इसमें दी हुई इनफार्मेशन को भरो। एप्लिकेंट का नाम।आधार कार्ड।वोटर आई डी कार्ड ,पास पोर्ट साइज फोटो, दुकान का सामान, G S T नंबर मोबाइल नंबर ,Address ,फर्म का नाम ,व्यापार का प्रकार, ईमेल पता, व्यवसाय शुरू करने की तारीख , All Bank Account Proof.,Passport OR Driving License इसने भरने के बाद इसे सेव करो। बाद में कोई गलती हुई हो तो चेंजिंग कर सकते है। बाद में GST के फॉर्म को भरो। उसमें कितना पैसे कटेगा । बाद में ऑनलाइन कैलकुलेट के बाद इसमें कितना लाभ मिलेगा। यह आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा .

अंत में आपको बताना चाहता हु की मेरे दवरा दी हुई जानकारी लोगों केलिया लाभदायक होगी

 

 

 

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