Haryana Building / Construction Workers Pension Scheme Form 2023
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Haryana Building / Construction.
Haryana Building / Construction सरकार राज्य के श्रमिकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर उन्हें एक ही जगह सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनकी पात्रता के आधार पर लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करवाती है। जिससे पात्र नागरिक आसानी से घर बैठे ही योजना में आवेदन कर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे
लेकिन कई बार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ना होने से पात्र व जरुरतमंद नागरिक योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।
नवजात शिशु की उचित देखभाल के लिए 15,000/- रूपये तक की वित्तीय सहायता एवं पंजीकृत श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतु 6,000/- रूपये की सहायता यानि कुल 21,000/- रूपये पितृत्व लाभ के रूप में दिए जाते हैं। 1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
Haryana Building / Construction Haryana Labour Department Yojana.
योजना का नाम | हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना |
शुरुआत की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
साल | 2023. |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग हरियाणा |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन |
योजना के लाभार्थी | राज्य के असंगठित क्षेत्रों के कामगार श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना |
राज्य | हरियाणा |
आधिकारिक वेबसाइट | hrylabou |
Haryana Building / Construction हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के लाभ 2023.
1 इस लेबर डिपार्टमेंट योजना का लाभ राज्य से सभी असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को प्राप्त हो .
2 आवेदक श्रमिक पोर्टल पर खुद को पंजीकृत एक ही जगह सभी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे.
3 ऑनलाइन पोर्टल पर सभी श्रमिकों की जानकारी उपलब्ध होने से कार्यों में अधिक पारदर्शिता बनाई जा सकेगी।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना का उद्देश्य
1 इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के लिए संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ श्रमिकों को प्रदान करना है।
2 इसके माध्यम से श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सकेगा।
3 इस योजना के संचालन से श्रमिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
4 इस माध्यम से श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा।
5 जिससे की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सकेगा।
श्रम विभाग हरियाणा में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज .
- 1 आवेदक का आधार कार्ड.
- 2 निवास प्रमाण पत्र .
- 3 राशन कार्ड .
- 4 पासपोर्ट साइज फोटो .
- 5 मोबाइल नंबर .
- 6 ईमेल आईडी .
- 7 बैंक की पासबुक .
हरियाणा श्रम विभाग योजनाओं के लाभ व पात्रता.
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता – आवेदक श्रमिक के पास नियमित एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए,
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता – किसी भी संबंधित अधिकारी से शादी का कार्ड प्रमाणित होना आवश्यक है। दूल्हे की आयु 21 वर्ष और दुल्हन की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना में ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन .
इस स्कीम में अप्लाई करने के लियस इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। बाद में इस वेबसाइट का वेबपेज पर जाके होम पेज पर जाओ। इसमें यूजर नाम पॉवइड को बनाओ। इसके बाद वेबसाइट में दिए हुआ फॉर्म को फइलल करो। बाद में इस फॉर्म को cheak करो। बाद में submit करो।
संपर्क विवरण
- Haryana Labour Welfare Board: 0172-2560226
- Toll-Free No. : 1800-180-4818
- Office address:- Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112.