UP Vivaah Anudan Yojana { apply online}
UP Vivaah Anudan Yojana #उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के मुख्य बिंदु #
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना Highlights, profits and objectives #
ऑनलाइन(online) आवेदन for UP Shadi – Anudan Scheme # दस्तावेज़ों और पात्रता की सूची #
Table of Contents
UP Vivaah Anudan Yojana की रूपरेखा
UP Vivaah Anudan Yojana के तहत ग़रीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 51000 हज़ार रुपये की अनुदान राशि बेटियों के विवाह के समय देने का एलान किया है .
इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के परिवार चाहे वे सामान्य वर्ग हो या फिर SC, ST या OBC हो लाभ ले सकेगें . योजना के द्वारा एक ही परिवार की दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाएगी . इस योजना के अंतर्गत और भी अधिक जानकारी हासिल करने हेतु आप अंत तक पोस्ट को पढ़ें .
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के मुख्य बिंदु
UP Vivaah Anudan Yojana के का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने की की है .Shadi Anudaan योजना के अंतर्गत ग़रीब परिवार की बेटियों कर विवाह के लिए 51,000 रुपए की अनुदान राशि विवाह के समय उत्तर प्रदेश सऱ्खाआऱ द्वारा प्रदान की जाएगी.
UP Vivaah Anudan Yojana को उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग को संचालित करने का जिम्मा दिया है . इस योजना के लाभ हेतु परिवार की आर्थिक स्थिति और बेटियों की आयु से लेकर उनकी ज़ाति के बारे में सारी जानकारी समाज कल्याण विभाग के पास दर्ज होनी भी आवश्यक है . साथ ही परिवार की सालाना आय की जानकारी भी विभाग को होनी बहुत ही ज़रूरी है
LIC KANYADAAN (कन्यादान ) POLICY
Highlights of UP Vivaah Anudan Scheme 2021
योजना का नाम | UP Vivaah Anudan Yojana |
शुभारंभ कर्ता | श्री आदित्यनाथ योगी जी |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश की बेटियाँ |
अनुदान राशि | 51,000 रुपए |
उद्देश्य | ग़रीब परिवार की बेटिओं की शादी के दौरान अनुदान राशि द्वारा सहयता करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
संचालन कर्ता | समाज कल्याण विभाग |
UP Vivaah Anudan Yojana के लिए नियम व शर्तें
1 UP Vivaah Anudan योजना के लाभ हेतु विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिएऔर लड़के की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी अनिवार्य है .
2 परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए.
3 ये योजना सभी वर्ग के लोगों के लिए है मतलब की सामान्य वर्ग , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि.
4 योजना के लाभ के लिए ग्रामीण परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपए तक या इससे कम होनी चाहिए.
5 इसी के साथ शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपए से अधिक नही होनी चाहिए.
6 योजना के लाभ हेतु आवेदन करने वाले परिवार की दो बेटियाँ होनी ज़रूरी है.
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Uttar Pradesh Vivaah Anudan Yojana के उद्देश्य
1 इस योजना के द्वारा ग़रीब परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करना है.
2 उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवार जिनकी आय 46,080 रुपए से कम है और घर का खर्च नही चला सकते हैं उनकी बेटियों को अनुदान राशि प्रदान करवाना है
3 इसी प्रकार शहरी परिवार की सालाना आय 56,460 से अधिक नही है उनको बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद करना है
4 लोगों की सोच को भी विकसित करना है की लड़कियाँ किसी के लिए भार नही है .
5 इसी योजना के द्वारा भ्रूण हत्या में भी कमी होगी.
6 योजना के माध्यम से मासूम बेटियाँ दहेज की बलि भी नही चढ़ेगी.
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के लाभ
1 योजना के लाभार्थी परिवारी को बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि अनुदान की जाएगी.
2 योजना के लाभ हेतु आवेदन करने वाले परिवार का आधार बैंक के साथ लिंक होना चाहिए ताकि अनुदान राशि सीधे रूप से उनके खते में जाए.
3 एक ही परिवार की दो बेटियों को ये लाभ मिलेगा
4 लड़की और लड़के की उम्र विवाह के लायक होनी चाहिए अर्थात लड़की 18 बर्ष और लड़के की 21 बर्ष होनी चाहिए.
UP Vivaah Anudan Scheme के लिए आवेदन पात्रता
1 उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
2 लड़की की आयु 18 साल या इससे अधिक और लड़के की आयु 21 साल या इससे अधिक होनी चाहिए.
3 आधार कार्ड बैंक से लिंक होना आनिवार्य है .
4 शहरी और ग्रामीण परिवारो की सालाना आय 56,460 रुपए और 46,080 रुपए से कम होनी चाहिए.
5 इस योजना के लिए सभी वर्ग के लोग पात्र है .
UP Vivah Anudan Yojana 2021आवेदन के लिए दस्तावेज़
1 आय प्रमाण पत्र
2 स्थाई प्रमाण पत्र
3 आधार कार्ड
4 मोबाइल नंबर
5 बैंक खाता पासबुक
6 पासपोर्ट साइज़ फोटो
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UP Vivaah Anudan Yojana Online आवेदन की प्रक्रिया
- 1 ) UP Vivaah Anudan Yojana के आवेदन के लिए आपको अबसे पहले अफीशियल वेबसाइट पर जाना है.
2 )अफीशियल वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल कर सामने आएगा.
3 )अब आपको नया पंजीकरण के नीचे दी गई तीन option मे से किसी एक पर क्लिक करना है अर्थात :1 सामान्य ,अनुसूचित जाति , जनजाति आवेदन वर्ग .
2 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन
3 अल्पसंख्यक वर्ग - 4) उपर दिए गए तीनों विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है.
- 5 ) आपकी स्क्रीन पर अनुदान विवाह का अप्लिकेशन फॉर्म खुल कर सामने आ जाएगा.
- 6 )अब आपको इसमे पूछी गई सारी जानकारी जैसे आपका नाम, बेटी का नाम ,शादी की तारीख , इत्यादि अच्छे से भरना है .
- 7 )इसके अलावा अप्लिकेशन फॉर्म मे पूछे गए सभी दस्तावेज़ों जैसे की आयु प्रमाण पत्र,आय, बैंक ख़ाता पासबुक कॉपी इत्यादि को अपलोड करना होगा .
- 8 )नीचे एक केप्चा कोड दिखेगा उसको भी भरना है.
- 9 )लास्ट में कॉर्नर पर एक सेव की ऑप्षन दिखेगी उस पर क्लिक करना है फॉर्म सेव हो जाएगा
- 10) अब अंत में आपको सब्मिट बटन पर क्लिक करना है और आवेदन हो जाएगा
Priyadarshini PrashikshanKaushal Sanvardhan Yojana
UPVAY आवेदन संबधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
1 ) योजना के आवेदन के लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड बैंक से लिंक होना अति आवश्यक है
2) इस अनुदान राशि को केवल कन्या की षदि के लिए ही निकाला जा सकता है .
3) vivaah anudan yojana के तहत अगर कोई विधवा महिला है या पेंशन होलडरहै या विकलांग है इत्यादि ही तो उनका आय प्रमाण पत्र नही लगेगा
4) यह बैंक ख़ाता पासबुक राष्ट्रीयकृत बैंक से या फिर कोर बैंकिंग से जुड़ा होना चाहिए.
5) UP Vivaah Anudan Yojana के लिए आवेदन हेतु समय सीमा है 90 दिन शादी के पहले या फिर 90 दिन शादी के बाद
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